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एमपी में घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार चार्ज करने पर जाना होगा जेल

एमपी में घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार चार्ज करने पर जाना होगा जेल

भोपाल : देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के निरंतर भाव बढ़तेेेेेेेेेे हुए नजर आ रहे हैं अभी के टाइम पर देखा जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹120 हो चुकी है | और साथ ही साथ अगर एक सामान्य व्यक्ति अगर गाड़ी से व्यवसायिक कार्य करता है तो उसके महीने के तीन सेे चार हजार रुपए सिर्फ पेट्रोल में लग जाते हैं | तो इसी कारण लोगों की मानसिकता अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर हो चुकी है | क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन घर की बिजली की मदद से सिर्फ ₹10 से ₹30 में फुल चार्ज होकर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक आसानी से चल जाते हैं | लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने निकलकर आई है |

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                                   एमपी में घर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार चार्ज करने पर जाना होगा जेल

देखा जाए तो अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को चार्ज करने वाले व्यक्तियों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी | क्योंकि यहां पर मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू बिजली के साथ ही कृषि बिजली कनेक्शन से इलेक्ट्रॉनिक कार, स्कूटर या फिर बाइक को चार्ज करने पर अपराध की श्रेणी में रखा है | अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी |

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एमपी के इन जिलों में लागू किया गया है यह नियम :-

पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए इस समय इलेक्ट्रॉनिक वाहन बहुत खरीदे जा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी पहले से ही एडवांस बुकिंग कर दी जा रही है |
लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत कंपनी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की गई है इसके तहत मध्य प्रदेश के 16 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक कार, टमटम, स्कूटर को यदि घरेलू बिजली कनेक्शन और कृषि बिजली कनेक्शन से चार्ज करना अपराध घोषित कर दिया है |
यह नियम भोपाल, ग्वालियर, चंबल और नर्मदा पुरम संभाग समेत कई जिले शामिल हैं | इन जिलों में ऐसा करना अपराध माना जाएगा | अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा और साथ ही साथ उसका वाहन भी जप्त कर लिया जाएगा |

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जुर्माने के साथ वाहन भी किया जाएगा जप्त :-

विद्युत कंपनी के मुख्य सचिव श्री संजय दुबे ने जानकारी देते हुए कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के द्वारा घरेलू कृषि के साथ ही प्रयोजन से लिए गए बिजली कनेक्शन का वाहन चार्ज करने हेतु उपयोग करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 कि उक्त धारा दो के अनुसार ऐसे वाहनों और  संबंधित उपकरणों को जप्त कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा |
उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं | जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको विद्युत नियामक आयोग द्वारा
निर्धारित दरों पर ही मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा | ऐसे में जो व्यक्ति मीटर को बाईपास करते हैं या फिर विद्युत को चोरी करके अपना वाहन चार्ज करते हैं |
कोई ऐसे व्यक्तियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उनका वाहन जप्त कर लिया जाएगा | इसके साथ ही उनको चार्जिंग हेतु उपयुक्त श्रेणी में हाल की हाल नया कनेक्शन उन्हें सीधा प्रदान किया जाएगा |

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अब घर की बिजली से चार्ज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन :-

देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सड़कों पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन आमतौर पर देखें जा रहे हैं | तो फिर यहां पर आम बात है की इनके लिए बिजली भी बहुत अधिक मात्रा में खर्च होगी | तो इसी कारण बिजली कंपनी भी कुछ नए नियम निकाल रही है जिसमें अगर कोई भी उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपने घर की बिजली से चार्ज नहीं कर सकता है | इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसको मीटर से चार्ज करने के लिए निर्धारित दरों पर मीटर के माध्यम से ही विद्युत का उपयोग करना होगा |

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